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Rohtak News: प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में युवक दोषी, मां बरी

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माई सिटी रिपोर्टर
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रोहतक। कलानौर खंड के गांव गरनावठी के प्रॉपर्टी डीलर श्रीओम की हत्या के आरोपी गांव के युवक तस्वीर को अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया। एएसजे रजनी यादव की ओर से 5 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने आरोपी की मां राजबाला को बरी कर दिया, जबकि पिता हंसराज की पहले ही मौत हो चुकी है।
पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक, गरनावठी गांव निवासी सरिता ने अगस्त 2018 में शिकायत दी थी कि उनके पति श्रीओम सुबह घर के सामने गाड़ी धो रहे थे। झाड़ू से सफाई कर रही थी, जबकि उनकी देवरानी ज्योति भैंस नहला रही थी। तभी परिवार में लगने वाला तस्वीर आया। उसका पिता हंसराज उर्फ हंसे व मां राजबाला घर के बाहर खड़े थे, बोले-जान से मार दे, बचना नहीं चाहिए।
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इसके बाद तस्वीर ने फरसे से उनके पति की गर्दन पर पीछे से वार कर दिया। पति जमीन पर गिर गए। शोर सुनकर ग्रामीण आ गए और उनके पति को निजी अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बयान दर्ज किए, जिसमें सरिता ने बताया कि पुरानी रंजिश के कारण हमला किया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस किया था।
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बाद में श्रीओम की मौत हो गई तो केस में हत्या की धारा जोड़ी गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। केस की सुनवाई के दौरान हंसराज की मौत हो गई, जबकि तस्वीर व राजबाला के खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही थी। बुधवार को कोर्ट ने तस्वीर को ही दोषी माना, जबकि राजबाला को बरी कर दिया।
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