रोहतक। विजय नगर हत्याकांड के आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू की जमानत याचिका खारिज हो गई। एएसजे संदीप दुग्गल की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीन दिन चली बहस को सुनने के बाद अपना फैसला दिया। अब केस में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
अदालत में मोनू ने अपनी जमानत याचिका लगाई थी। इस पर दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने तर्क रखे। अदालत ने जमानत योग्य तथ्य पेश नहीं करने के चलते याचिका खारिज करने की बात कही। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक विजय नगर में 27 अगस्त 2021 को प्रॉपर्टी डीलर बबलू पहलवान, उनकी पत्नी बबली, बेटी नेहा उर्फ तमन्ना व बबली की मां रोशनी को घर के अंदर ही सिर में गोली मारकर हत्या की गई थी।
पुलिस ने मामले की जांच करते हुए बबलू के इकलौते बेटे 20 वर्षीय अभिषेक उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया था। अभिषेक तभी से न्यायिक हिरासत के चलते सुनारिया जेल में बंद है। उसने चार साल बाद शनिवार को एएसजे संदीप दुग्गल क अदालत में जमानत याचिका दायर की।