नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने वाहनों पर फास्टैग की संख्या को बढ़ाने के लिए अब कैश वाहनों के लिए अप-डाउन पर मिलने वाली छूट को बंद करने का फैसला लिया है। यह सुविधा केवल फास्टैग यूजर के लिए ही चालू रहेगी। सीजीएम विरेंद्र शेखावत ने बताया कि अप-डाउन पर छूट के साथ-साथ बिना फास्टैग वाले वाहन चालकों के मंथली पास बनाने भी वीरवार से बंद कर दिए जाएंगे। उधर, चंडीगढ़ रीजन ऑफिस के अंतर्गत आने वाले चार टोल प्लाजा समेत देश के 65 टोल प्लाजा को छोड़कर अन्य सभी पर अप डाउन की एक-एक कैश लाइन बुधवार से लागू कर दी गई है। 65 टोल प्लाजा को 25 प्रतिशत लाइनों को कैश लाइन बनाने की छूट दी गई है।
मकड़ौली टोल प्लाजा सीजीएम विरेंद्र शेखावत ने बताया कि 25 प्रतिशत कैश लाइन रखने की छूट घरौंडा, पानीपत, चंडी मंदिर और शंभू टोल (निजामपुर) प्लाजा पर दी गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ रीजन ऑफिस के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी टोल प्लाजा पर एक ही कैश लाइन रखी जाएगी। यह छूट 30 दिनों के लिए दी गई है। छूट का कारण इन टोल प्लाजा पर लेन कम और वाहन अधिक गुजरना है। शंभू टोल पर कुल 13 लाइन है और कैश वाले वाहन अधिक गुजरते हैं और वाहनों की संख्या लाइन के हिसाब से अधिक है। वहीं पिंजौर से पहले चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर दिन में 30 हजार के करीब वाहन गुजरते हैं, गुजरने का एरिया भी कम है। एलएनटी पानीपत टोल पर भी वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण 25 प्रतिशत कैश लेन की सुविधा को जारी रखा गया है। इसके अलावा एनएच 44 पर घरौंडा टोल पर भी 25 प्रतिशत कैश लेन जारी रखी जाएगी। यह छूट तीस दिन के लिए दी गई है। कैश लाइन से फास्टैग वाले वाहन भी क्रॉस कर सकते हैं।
इस प्रकार समझे छूट का गणित :
पहले कैश लाइन से अगर कोई वाहन चालक 24 घंटे के अंदर अप-डाउन करना चाहता है तो उसे वापस आते समय 50 प्रतिशत की छूट मिलती थी। यानि किसी टोल की पर्ची 100 रुपये की है तो वह अपडाउन की पर्ची 200 की बजाय 150 में ले सकता था, लेकिन अब यह सुविधा केवल फास्टैग यूजर के लिए ही चालू रहेगी। बिना फास्टैग वाले वाहन चालकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
24 घंटे के भीतर वापस आता है तो कटेगा आधा टोल
काफी वाहन चालकों को संशय रहता है फास्टैग यूजर दोनों साइड की पर्ची कैसे कटवाए। इसके बारे में सीजीएम विरेंद्र शेखावत ने बताया कि फास्टैग यूजर अगर एक टोल से 24 घंटे के अंदर वापस गुजरता है तो उसका टोल ऑटोमैटिक आधा कटेगा। उसे इसके लिए कोई अगल से पर्ची कटवाने की जरूरत नहीं है। अगर 24 घंटे से एक भी मिनट देरी से आता है तो टैक्स पूरा काटा जाएगा।