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Rohtak News: मंडी में गेट पास के लिए वाहन की फ्रंट नंबर प्लेट अनिवार्य

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रेवाड़ी अनाज मंडी में धूप में सूखने के लिए रखी सरसों की फसल। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। अनाज मंडियों में वाहन की फ्रंट नंबर प्लेट का फोटो सत्यापन जरूरी कर दिया गया है। अब बिना स्पष्ट नंबर प्लेट वाले वाहनों को गेट पास जारी नहीं किया जाएगा। गेट पास बनवाने के लिए किसान का बायोमेट्रिक सत्यापन भी अनिवार्य रहेगा जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और वास्तविक किसानों को ही लाभ मिल सकेगा।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि किसानों की सुविधा और पारदर्शी खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कई अहम मापदंड लागू किए गए हैं। अनाज मंडियों में फसल बेचने के लिए किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके बिना किसी भी किसान की फसल की खरीद नहीं की जाएगी।
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डीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने इस सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित कर दिया है। इसके तहत गेहूं की कीमत 2585 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों की कीमत 6200 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है।
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मंडी में नमी मीटर की पर्याप्त उपलब्धता होनी जरूरी
डीसी ने कहा कि हर मंडी में नमी मीटर की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए ताकि फसल की गुणवत्ता का सही आकलन किया जा सके। इसके साथ ही बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था और फसल की समय पर लिफ्टिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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