रोहतक। रिठाल गांव में सात साल पहले हुए सुखविंदर उर्फ पुट्टू हत्याकांड में सोनीपत जिले के गांव आहुलाना गांव निवासी अमरजीत उर्फ छोटा और मुंडलाना निवासी अनिल उर्फ लीला को उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वीरवार को एएसजे राजकुमार यादव की अदालत ने तीन आरोपियों सोमबीर, राकेश व सुरेंद्र को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
मार्च 2016 में रिठाल नरवाल गांव निवासी चंद्र सिंह ने सदर थाने में शिकायत दी कि उसका बड़ा बेटा सन्नी देव घर नहीं रहता, जबकि छोटा बेटा 24 वर्षीय सुखविंदर उर्फ पुट्टू घर पर रहता है। 15 मार्च को वह निजी कार्य के चलते हिसार गया हुआ था। शाम सात बजे जब हांसी के पास पहुंचा तो बेटी का फोन आया। उसने बताया कि पौने सात बजे सुखविंदर गली से आ रहा था तो स्कूटी पर दो युवक आए और उस पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से सुखविंदर गिर गया, इसके बाद भी युवक गोलियां चलाते रहे। सुखविंदर को पीजीआई ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तभी से जिला अदालत में केस चल रहा था।
अदालत ने किस आधार पर अनिल उर्फ लीला व अमरजीत उर्फ छोटा को सजा सुनाई, यह ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद ही बता पाऊंगा। इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।
अजय गांधी, वकील बचाव पक्ष