रोहतक। दो साल पहले पुराना सब्जी मंडी चौक पर मोबाइल फोन झपटमारी के केस में एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने दो युवकों को दोषी करार दिया है। पंजाब के मुक्तसर निवासी सूरज व दलीप को पांच-पांच साल की कैद व 25000-25000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक, शहर के दरवाजा मोहल्ला निवासी अनिकेत ने सितंबर 2023 में पुरानी सब्जी मंडी थाने में शिकायत दी थी कि वह रात करीब 9:30 बजे पुरानी सब्जी मंडी से घर आ रहा था। मंडी के मोड़ पर पहुंचा तो बाइक पर दो युवक आए और झपटा मारकर मोबाइल फोन छीनकर ले गए।
आरोपी दुर्गा भवन की तरफ फरार हो गए। उसे पता चला कि वारदात बाइक सवार सूरज व दलीप निवासी मुक्तसर, पंजाब ने अंजाम दी है। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने सोमवार को आरोपियों को झपटमारी का दोषी करार दिया।
माता-पिता की सेवा के लिए मांगा रहम
दोषी करार देने के बाद सजा पर बहस के दौरान दोषी सूरज ने कहा कि वह विवाहित है। उसके वृद्ध माता-पिता हैं। साथ ही, मां बीमार रहती है। परिवार में एकमात्र वह कमाने वाला है। पहले भी वह कभी किसी केस में दोषी नहीं रहा। दोषी दलीप ने कहा कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। उसकी अनुपस्थिति में माता-पिता की देखभाल करने वाला कोई नहीं है।