माई सिटी रिपोर्टर
रोहतक। आठ साल पहले कलानौर में बैंक मित्र से 7.20 लाख रुपये की लूट के केस में आरोपी मोखरा निवासी रवींद्र व झज्जर जिले के डीघल निवासी दिनेश को अदालत ने बरी कर दिया। वीरवार को एएसजे शैलेंद्र सिंह की कोर्ट ने फैसला सुनाया। केस में रिकवरी के बावजूद पुलिस अदालत में आरोप साबित नहीं कर सकी।
पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक, 15 अगस्त 2017 को कलानौर खंड के गांव सैंपल निवासी बिजेंद्र सिंह ने कलानौर थाने में शिकायत दी थी कि वह अपने भाई सोमबीर के साथ बैंक मित्र के तौर पर कार्य करता है।
इसके लिए कस्बे के मेन रोड पर दुकान खोल रखी है। सुबह 8:30 बजे घर से निकला और करीब 9 बजे दुकान खोल ली। थोड़ी देर बाद दो युवक बाइक पर आए। एक ने कपड़ा बांध रखा था जबकि दूसरे का मुंह दिखाई दे रहा था।
दोनों ने पिस्तौल निकालकर उसकी कनपटी पर लगा दी और दराज में रखे करीब 7.20 लाख रुपये लूटकर ले गए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। इसी बीच झज्जर पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा था।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने कलानौर में बैंक मित्र को भी लूटा था। पुलिस ने एक आरोपी रवींद्र से दो लाख व दूसरे आरोपी दिनेश से 1.80 लाख रुपये बरामद किए थे।