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ट्रक ड्राइवर के हत्यारे को उम्रकैद और जुर्माना

Wed, 12 Aug 2015 02:22 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
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एक साल पहले मांडोठी पेट्रोल पंप के पास ट्रक ड्राइवर की हत्या के आरोपी को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार गुप्ता की अदालत ने रिटौली के श्रीभगवान उर्फ लीलू को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जुर्माना न भरने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

झज्जर के मांडौठी निवासी संदीप का शव 23 जुलाई को शहीद पेट्रोल पंप के पास खाट पर पड़ा मिला था। सांपला थाना पुलिस नेे पड़ताल की तो मृतक की शिनाख्त मांडौठी निवासी संदीप के रूप में हुई थी।

पुलिस की सूचना पर मांडौठी निवासी संदीप के परिजन मौके पर पहुंचे थे। संदीप के भाई प्रवीन ने पुलिस को बताया था कि 22 जुलाई को उसका भाई रामबीर निजी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी चलाने गया था।
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रात को संदीप ने फोन कर बताया था कि रिटौली निवासी श्रीभगवान उर्फ लीलू शराब पीकर आया है और उसके साथ गाली गलौच कर रहा। कह रहा कि वह यहां काम नहीं करने देगा। इस पर प्रवीन ने संदीप को सोने के कहा और श्रीभगवान से सुबह बातचीत करने की बात कही। 23 जुलाई 2014 क ो संदीप का शव गांव मांडौठी स्थित पेट्रोल पंप के पास चारपाई पर मिला। प्रवीन की शिकायत पर पुलिस ने श्रीभगवान के खिलाफ सांपला थाने में हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में श्रीभगवान ने बताया कि संदीप के सिर पर कस्सी से कई वार करके हत्या की है। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद श्रीभगवान को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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