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Rohtak News: छेड़छाड़ के तीन आरोपियों को मिली सजा

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रोहतक। छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। जेएमआईसी अभिमन्यू राजपूत की अदालत ने वर्ष 2017 के इस मामले में फैसला दिया है। अधिवक्ता अजय कुमार गांधी ने कहा कि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के बाद पीड़ित के पक्ष में फैसला दिया है। अदालत के फैसले के तहत गीता कॉम्पलेक्स निवासी विनय गुप्ता को छेड़छाड़ मामले में दो साल सामान्य कैद व दो हजार रुपये जुर्माने, जुर्माना नहीं देने पर सात दिन की अतिरिक्त कैद भुगतने की सजा सुनाई है। जान से मारने के मामले में एक साल सामान्य कैद व एक हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर पांच दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके भाई गौरव गुप्ता उर्फ शंकर को छेड़छाड़ मामले में एक साल सामान्य कैद व एक हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर पांच दिन की अतिरिक्त कैद, जान से मारने की धमकी मामले में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर पांच दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इनकी मां नीतू गुप्ता को भी एक माह का प्रोबेशन दिया गया है। इस दौरान महिला का व्यवहार देखा जाएगा। यदि उसने झगड़ा, विवाद या किसी तरह की शांति भंग की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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