रेवाड़ी। कचरे की सफाई और उचित निस्तारण की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों पर पर्यावरणीय जुर्माना लगाया जा रहा है। धारूहेड़ा के खरखड़ा से लेकर कोसली और बावल तक खुले में कचरा डालने और जलाने के सात मामलों में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 25 हजार से 50 हजार रुपये तक का पर्यावरणीय जुर्माना लगा चुका है।
इनमें बीडीपीओ धारूहेड़ा, बीडीपीओ कोसली, बीडीपीओ बावल और संबंधित प्राधिकरण पर कार्रवाई हुई है। अक्तूबर 2026 तक इन मामलों में कुल दो लाख रुपये का मुआवजा लगाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कचरे की अवैध डंपिंग के मामले सामने आ रहे हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि जब सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों पर ही जुर्माना लग रहा है तो जिले में कचरे के उचित निस्तारण की व्यवस्था कब सुधरेगी एनजीटी के अनुसार अनधिकृत स्थानों पर ठोस कचरा डालने पर जुर्माने का प्रावधान है।
सामान्य कचरे के मामले में पहली बार पांच हजार और दोबारा उल्लंघन पर 10 हजार रुपये, थोक कचरे के मामलों में पहली बार 25 हजार और दोबारा उल्लंघन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
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कूड़ा डालने और जलाने पर जिले में जुर्माने के प्रकरण
17 जनवरी 2026- खरखड़ा में कचरा डालने और जलाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
खरखड़ा गांव में आईटीआई के सामने एचएसवीपी रोड की ग्रीन बेल्ट में कचरा डालने और जलाने का मामला सामने आया। इस पर बीडीपीओ धारूहेड़ा पर 25 हजार रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया।
4 फरवरी 2026- कोसली में कचरा जलाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
कोसली में सिविल अस्पताल के पास ग्राम पंचायत के कचरा डंपिंग ग्राउंड में ठोस कचरा जलाने के साक्ष्य मिले। 9 जनवरी को मिली शिकायत के बाद 4 फरवरी को निरीक्षण किया गया। इसके बाद बीडीपीओ कोसली पर 25 हजार रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया।
19 जून 2025 — खरखड़ा पंचायत की जमीन पर कूड़ा डालने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने खरखड़ा पंचायत की जमीन पर भारी मात्रा में ठोस कचरा डालने के मामले में 25 हजार रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया। जांच में पंचायत की जमीन पर कचरा डाला जाना पाया गया।
18 अगस्त 2026- खरखड़ा के जोहड़ में कचरा डालने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
खरखड़ा गांव के नवनिर्मित जोहड़ में प्लास्टिक और घरेलू कचरा डालने की शिकायत पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई की। 14 अगस्त को मिली शिकायत पर उसी दिन निरीक्षण किया गया। कचरा डाले जाने के साक्ष्य मिलने पर बीडीपीओ धारूहेड़ा पर 25 हजार रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया।
7 अक्तूबर 2026- खरखड़ा के खुले मैदान में कचरा डालने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
खरखड़ा गांव में खुले मैदान में कचरा डालने की शिकायत पर 7 अक्तूबर को निरीक्षण किया गया। जांच में कचरा मिलने के साथ ही एचएसवीपी की ग्रीन बेल्ट में पानी बहाए जाने का मामला भी सामने आया। इसके बाद बीडीपीओ धारूहेड़ा पर 25 हजार रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया।
19 अक्तूबर 2026- बावल में प्लास्टिक कचरा डालने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
बावल में रेवाड़ी-बावल रोड पर बीपीसीएल पेट्रोल पंप के पास बनीपुर चौक के निकट प्लास्टिक कचरे की अवैध डंपिंग का मामला सामने आया। शिकायत मिलने के बाद 19 अक्तूबर को निरीक्षण किया गया। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बीडीपीओ बावल पर 25 हजार रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया। इस संबंध में आदेश 27 अक्तूबर को जारी किया गया।
28 अक्तूबर 2026-एचएसवीपी की खुली जमीन के पास कचरा डालने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना
खरखड़ा गांव में एचएसवीपी की खुली जमीन के पास बार-बार कचरा डालने का मामला सामने आया। 27 अक्तूबर को मिली शिकायत पर 28 अक्तूबर को निरीक्षण किया गया। मौके पर कचरा मिलने पर संबंधित प्राधिकरण पर 50 हजार रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया। साथ ही, सात दिन के भीतर राशि जमा कराने और सफाई की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।