रोहतक। जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा है कि वारंटी अवधि में कंपनी ने फ्रिज से पानी का रिसाव बंद नहीं किया। कंपनी उपभोक्ता चांद नगर निवासी अजय नैन को खरीद राशि 38 हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाए। साथ ही, पांच हजार रुपये हर्जाने तो पांच हजार रुपये कानूनी खर्च के तौर पर एक माह में दे।
आयोग के मुताबिक, अजय नैन ने जून 2024 में याचिका दायर की थी कि उन्होंने अगस्त 2023 में एलजी कंपनी का 38,000 रुपये में डबल डोर फ्रिज खरीदा था। कंपनी ने फ्रिज की एक साल की वारंटी दी गई थी। फ्रिज से पानी का रिसाव हो रहा था। उन्होंने कई बार मौखिक व लिखित शिकायत की कि कंपनी फ्रिज की कमियों को दूर करें या उसे बदल दें। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।
आखिर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में दरवाजा खटखटाना पड़ा। आयोग के नोटिस पर कंपनी ने जवाब दिया कि किसी एक्सपर्ट की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि जिसमें बताया गया कि फ्रिज खराब है। उपभोक्ता समस्या बताने में असफल रहा।
आयोग ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा है कि कंपनी की ओर से फ्रिज की खराबी ठीक न करना सेवा में कमी मानी जाएगी। उपभोक्ता को फ्रिज की कीमत 38 हजार रुपये नौ प्रतिशत सालाना ब्याज के हिसाब से लौटाए। हर्जाना व कानूनी खर्च भी दिया जाए।