फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Rohtak News: गली नगर निगम की मलकियत, आयुक्त की अनुमति के बिना निर्माण गैर कानूनी

विज्ञापन
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

रोहतक। शहर की किसी भी कॉलोनी व मोहल्ले की गली नगर निगम की मलकियत है। निगम आयुक्त की अनुमति के बैगर गली में किसी तरह का निर्माण अवैध व अतिक्रमण माना जाएगा। अतिरिक्त एवं सत्र जिला न्यायाधीश कपिल राठी की अदालत ने यह कहकर निचली अदालत के फैसले को लेकर दायर अर्जी खारिज कर दी।
रिकॉर्ड के मुताबिक, गोहाना रोड स्थित महाबीर कॉलोनी के 16 लोगों ने अर्जी दायर की थी कि गली के अंदर एक मकान काफी ऊंचा किया है। इतना ही नहीं न केवल रैंप निकाल रहा है बल्कि खिड़की भी गली में लगाई जा रही है। गली मात्र आठ फीट चौड़ी है। इससे आवागमन में दिक्कत आएगी।
विज्ञापन

अदालत ने मकान मालिक व नगर निगम को नोटिस जारी किया। निगम ने कहा कि उन्होंने नियमों के तहत कार्रवाई की है। मकान मालिक ने अदालत में एक संशोधित नक्शा जारी किया लेकिन उसे निगम ने मंजूरी देने से इन्कार कर दिया।
विज्ञापन

निचली अदालत ने गली में निर्माण को अवैध माना। इस निर्णय के खिलाफ मकान मालिक ने सेशन कोर्ट में अपील की। एडीजे कपिल राठी की अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें