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Rohtak News: नए एसी ने दो दिन बाद नहीं दी कूलिंग, कंपनी को ब्याज सहित लौटाने होंगे साढ़े 27 हजार

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रोहतक। नए एसी के दो दिन बाद ही कूलिंग नहीं करने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने निर्माता कंपनी को 27,500 रुपये ब्याज समेत गढ़ी सांपला की निर्मला को वापस करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पांच हजार रुपये मुआवजा व पांच हजार रुपये कानूनी कार्रवाई के लिए देने होंगे। यह फैसला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह कादियान ने दिया है।
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आयोग में दी शिकायत में निर्मला ने कहा कि उन्होंने कोथ कलां हिसार से वर्ष 2024 में 27,500 रुपये में एसी खरीदा था। टेक्नीशियन के एसी लगाने के दो दिन बाद ही कूलिंग बंद हो गई। इसकी शिकायत कस्टमर केयर पर की गई। इसका टिकट नंबर 30 मई 2024 को एसी रिपेयर के लिए मिला।
इसके बाद कोई एसी को देखने तक नहीं आया। इस बारे में कई शिकायतें फोन व सोशल मीडिया के जरिए की गई। एक अन्य शिकायत 20 जुलाई 2024 को की गई। इसका कोई जवाब नहीं मिला। शिकायत लगातार टाली गई।
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बाद में 21 जुलाई 2024 को एसी रिपेयर करने आए टेक्नीशियन ने एक पार्ट खराब होने की बात कही और वह इसे ठीक नहीं कर पाया। इसके चलते 22 जुलाई 2024 को लीगल नोटिस भेजा गया। इसका विक्रेता या कंपनी की ओर से जवाब नहीं मिला।
गर्मी में एसी के काम न करने, शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने व परेशानी के साथ वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। बाद में पांच अगस्त 2024 को मामला सुलझाने से मना कर दिया गया। इसलिए 14 अगस्त 2024 को शिकायत आयोग में दी गई। अब आयोग ने ग्राहक को राहत देते हुए उनके पक्ष में फैसला दिया है। इसके तहत एसी की कीमत नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाई जाएगी।
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