रोहतक। संपत्ति कर बकाया पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ देने के लिए नगर निगम कार्यालय रविवार और सोमवार को भी खुला रहेगा। करदाता 30 जून तक वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर का भुगतान बिना ब्याज के कर सकेंगे।
नगर निगम आयुक्त नरेंद्र कुमार ने बताया कि करदाताओं की सुविधा के लिए 28 और 29 जून को अवकाश होने के बावजूद नगर निगम कार्यालय अन्य कार्य दिवसों की तरह खुला रहेगा।
निगम आयुक्त ने बताया कि वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर बकाया पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी की विशेष छूट 30 जून तक लागू रहेगी। नगर निगम के अनुसार शनिवार को संपत्ति कर के रूप में करीब 31 लाख रुपये राजस्व प्राप्त हुआ। संवाद