रोहतक। जिला प्रशासन ने नगर निगम की सीमा में अनाकृत कब्जे हटाने की मुहिम तेज कर दी है। इसी कड़ी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराओं के तहत कब्जे हटाने के लिए नौ अप्रैल तक अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं।
जिलाधीश की ओर से जारी प्रथम आदेश के तहत नगर निगम की सीमा में अनधिकृत कॉलोनी एवं अनधिकृत निर्माण ढांचों को गिराया जाएगा। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर निगम की संयुक्त आयुक्त नमिता सिंह, जिला नगर योजनाकार सुमनदीप व सहायक नगर योजनाकार वैशाली को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। नगर निगम की सीमा विशेष मौजा बोहर सड़क के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 709 पूर्वी बाईपास, मौजा कारौर दक्षिण बाईपास के नजदीक, मौजा पाड़ा में सेक्टर 7 व 37 के डिवाइडिंग रोड के साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ग्रीन बेल्ट व राष्ट्रीय राजमार्ग 709 की सड़क / वन विभाग की भूमि से अनधिकृत कब्जे हटाने के दौरान डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। संवाद