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Rohtak News: शहर में लगी सभी प्रतिमाओं का ब्योरा दे प्रशासन, किस नियम से स्थापित कीं

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17सीटीके16 : सोनीपत स्टैंड पर स्थापित पूर्व मंत्री सेठ श्रीकिशन दास की प्रतिमा। अमर उजाला
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सोनीपत स्टैंड पर स्थापित पूर्व मंत्री सेठ श्रीकिशन दास की प्रतिमा को लेकर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व मंत्री के बेटे एवं पूर्व मेयर मनमोहन गोयल के वकील ने अदालत से कहा कि केवल पूर्व मंत्री की प्रतिमा स्थापित करना कैसे नियमों के खिलाफ हो सकता है।
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शहर में और भी प्रतिमाएं लगी हैं। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने जिला उपायुक्त से शहर में लगी सभी प्रतिमाओं का पूरा ब्योरा मांगा है। प्रतिमाओं को स्थापित करने की कौन से नियम के तहत अनुमति दी गई। अब मामले में अगली सुनवाई फरवरी में होगी।
पूर्व मंत्री सेठ श्रीकिशन दास 1996 में बंसीलाल सरकार में मंत्री रहे। उनके बेटे व नगर निगम के पूर्व मेयर मनमोहन गोयल की ओर से गठित ट्रस्ट ने 2023 में सोनीपत स्टैंड पर पूर्व मंत्री की प्रतिमा स्थापित की थी। मकड़ौली निवासी देवेंद्र शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि सोनीपत स्टैंड पर जहां प्रतिमा स्थापित की गई, वहां पहले पुलिस बूथ था।
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सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फैसला देते हुए गाइडलाइन जारी की थी। इसके तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त से 2 दिसंबर को जवाब मांगा था। उसी दिन पूर्व मेयर मनमोहन गोयल ने हाईकोर्ट में अपनी तरफ से अर्जी दायर कर केस में याचिका पर सवाल उठाए थे। शुक्रवार को मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें प्रशासन से शहर की सभी प्रतिमाओं को स्थापित करने की प्रक्रिया व नियमों का ब्योरा मांगा गया है।
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