संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। रेवाड़ी के छात्र का यौन शोषण करने की आरोपी गुरुग्राम के एक निजी स्कूल की अध्यापिका को पुलिस ने अदालत में पेश किया। यहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
गत मार्च में थाने में दी गई शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि उनका नाबालिग बेटा गुरुग्राम के एक गांव स्थित निजी स्कूल में 12वीं कक्षा का छात्र है। उन्होंने एक अध्यापिका पर बेटे का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने आरोपी अध्यापिका के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी अध्यापिका को गिरफ्तार किया था।
आरोपी अध्यापिका ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई पर 20 जून को अंतिम बहस हुई। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले रेवाड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट से भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई थी।
रेवाड़ी का छात्र गुरुग्राम के स्कूल में पढ़ता था और आरोपी महिला इसकी अध्यापिका थी। अध्यापिका पर आरोप है कि वह छात्र को क्लास वर्क करवाने के बहाने घर बुलाकर उसका यौन शोषण करती थी। आरोप है कि अध्यापिका ने छात्र को कई बार होटल में ले जाकर भी यौन शोषण किया है।