08-रोहतक के भाली स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद व
रोहतक। भाली स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव तरन्नुम खान ने बच्चों के अधिकारों की जानकारी देते हुए पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान बताए।
उन्होंने कहा कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देता है। उन्होंने विद्यार्थियों को अच्छे और बुरे स्पर्श की पहचान करना सिखाया। किसी भी अनुचित घटना पर माता-पिता या शिक्षकों को तुरंत बताने को कहा।
उन्होंने कानूनी सहायता लेने के लिए भी प्रेरित करते हुए कहा कि उन्हें सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार है। इस अवसर पर पौधरोपण अभियान के तहत विद्यालय परिसर में पौधे लगाए गए। प्राधिकरण सचिव ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने सभी से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया।