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105 इकाइयों पर 21 दिन में कार्रवाई कर एनजीटी को एटीआर सौंपेगी टास्क फोर्स

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रोहतक। एनजीटी (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) के आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए मंगलवार को नगर निगम कार्यालय में संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने एनजीटी के आदेशों के अनुसार सभी रेस्टोरेंट, होटल, मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल, ढाबों आदि में निर्धारित नियमों को लागू करवाने के निर्देश दिए। इसके लिए जिलास्तरीय टास्क फोर्स को आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने बताया कि नियमों का पालन करवाने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया है। यह टीम ऐसी इकाइयों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर जिलास्तरीय टास्क फोर्स के चेयरमैन एडीसी को सौंपेगी। जिलास्तरीय टास्क फोर्स ने पहले जिले में एनजीटी की गाइडलांइस को लेकर सर्वे किया था। इसमें 105 इकाइयां ऐसी मिलीं थीं जो कि नियमों का उल्लंघन कर रही थी। इन इकाइयों को पहले नोटिस दिए गए थे लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी। बैठक में फैसला लिया गया है कि अब इन इकाइयों को सात दिन का नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। 21 दिन में टास्क फोर्स एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) एडीसी को सौंपेगी। टास्क फोर्स ने बैठक खत्म होते ही कई इकाइयों को नोटिस थमाए।
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बैठक में यह रहे मौजूद
एडीसी महेंद्रपाल, एसडीएम राकेश कुमार, डीएसपी मुख्यालय डॉ. रविंद्र सिंह, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी दिनेश यादव, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता महताब सिंह, नगर निगम के कार्यकारी अभियंता मंजीत दहिया, सहायक नगर योजनाकार तिलकराज, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उपमंडल अभियंता विरेंद्र जैन आदि मौजूद रहे।
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ये इकाइयां आती हैं घेरे में
एनजीटी की गाइडलांइस ऐसे होटल, रेस्टोरेंट, मेरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल, ढाबों आदि व्यावसायिक इकाइयों पर लागू होती हैं जिनमें या तो 36 से ज्यादा व्यक्तियों से ज्यादा की बैठने की क्षमता हो या इकाई का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से ज्यादा हो। ऐसी इकाइयों को एनजीटी के नियमों का पालन करना होता है। सभी विभागों की अनुमति व जरूरी दस्तावेजों का होना जरूरी है। अगर ऐसी इकाई नियमों का पालन नहीं करती तो संबंधित विभाग के कार्य क्षेत्र में निर्धारित किए गए जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा।
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प्रतिष्ठान के संचालन के लिए जरूरी मानक
- बिल्डिंग प्लान
- फायर एनओसी
- सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट
- प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट
- वाटर कन्वर्जन रिपोर्ट
- ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के मानकों का पालन
- साइलेंट डिजीसेट का प्रयोग
- बिजली निगम से अनुमति
- जिला नगर योजनाकार से अनुमति
- तय समय सीमा के अनुसार डीजे इत्यादि बजाना
- गाइडलांइस के अनुसार हरित पटाखों का प्रयोग
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलांइस के अनुसार प्रतिष्ठान का संचालन आदि।
वर्जन -
पूर्व में किए गए सर्वे के अनुसार 105 इकाइयों को कारण बताओ नोटिस दिए गए थे। बैठक में फैसला लिया गया है कि इकाइयों के संचालन में जो कमियां पाई गई उनसे संबंधित विभाग अब एक सप्ताह का फाइनल नोटिस देगा। मुख्य सचिव ने सभी विभागों की संयुक्त टीम को एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपने के लिए 21 दिन का समय दिया है।
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- दिनेश यादव, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
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