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Rohtak News: सुप्रीम कोर्ट ने बार के पूर्व प्रधान अरविंद श्योरण के डी-बार व निलंबन पर लगाई रोक

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29सीटीके27...पूर्व प्रधान एडवोकेट अरविंद श्योराण।
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रोहतक। जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान अरविंद श्योराण के डी-बार करने और पांच साल तक वकालत का लाइसेंस निलंबित करने के बार काउंसिल के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
साथ ही, हाईकोर्ट को 2 व 3 जून को स्पेशल पीठ गठित कर सुनवाई के लिए कहा है। इतना ही नहीं, जिला चुनाव से जुड़ी याचिका पर भी साथ में हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।
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दिसंबर 2024 में जिला बार के चुनाव तय हुए थे। प्रधान पद के लिए निवर्तमान प्रधान अरविंद श्योरण व महासचिव रहे दीपक हुड्डा ने नामांकन किया था। इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल ने पहले से लंबित शिकायत पर सुनवाई करते हुए अरविंद श्योराण को डी-बार कर दिया था।
वकालत का लाइसेंस भी पांच साल के लिए लंबित किया गया। बदले घटनाक्रम के बाद तत्कालीन चुनाव समिति ने अरविंद से जवाब मांगा और बार काउंसिल के निर्णय को देखते हुए उनको चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दे दिया। एकमात्र बचे प्रत्याशी दीपक हुड्डा को प्रधान निर्वाचित घोषित कर दिया था।
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इसके बाद जिला के उप प्रधान, महासचिव, सह सचिव व लाइब्रेरी इंचार्ज के लिए मतदान हुआ। अरविंद श्योराण ने बार काउंसिल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनाती दी थी। डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट को 1 जून से होने वाली छुट्टियों के बीच दो दिन सुनवाई के लिए कहा है।
अदालत के फैसले के अहम बिंदु
: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 जून की हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए तिथि तय की है।
: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक हाईकोर्ट अंतिम निर्णय नहीं लेता, तब तक डी-बार व लाइसेंस निलंबन पर रोक रहेगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को 2 जून को केस की सुनवाई के लिए कहा है। उसी दिन चुनाव को लेकर दायर याचिका की भी हाईकोर्ट में सुनवाई होगी
- एडवोकेट अरविंद श्योराण, पूर्व प्रधान एवं याचिकाकर्ता
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सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट जो निर्णय लेंगे, वह मान्य होगा। अभी उनको फैसले की कॉपी नहीं मिली है। ऐसे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते।
- एडवोकेट दीपक हुड्डा, प्रधान जिला बार एसोसिएशन

29सीटीके27...पूर्व प्रधान एडवोकेट अरविंद श्योराण।

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