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Rohtak News: वैश्य संस्था के पूर्व प्रधान की 4 अपील, स्टेट रजिस्ट्रार ने की खारिज

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रोहतक। वैश्य एजुकेशन सोसायटी के मामले में वीरवार को नया मोड़ सामने आया। संस्था के पूर्व प्रधान नवीन जैन की 4 अपील स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज चंडीगढ़ ने रद्द कर दी। पूर्व प्रधान ने इस संबंध में कुछ भी कहने से परहेज बरतते हुए यही कहा कि जनता सब जानती है।
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संस्था महासचिव राजेंद्र बंसल ने बताया कि जिला रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज के फैसले के खिलाफ पूर्व प्रधान ने 4 अपील की थी। स्टेट रजिस्ट्रार ने इन्हें खारिज कर दिया है। संस्था में वित्तीय अनियमित्ताओं, बैंक ठेका व 25 लाख का एडवांस रिश्तेदार को देने समेत कई आरोपों के चलते पूर्व की आजीवन सदस्यता जिला रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज रोहतक ने 28 अक्तूबर को रद्द की थी। इसके साथ नवीन जैन संस्था के प्रधान पद से कार्यभार मुक्त हो गए थे। पूर्व प्रधान ने सोसायटी पदाधिकारियों के इस्तीफे असंवैधानिक व गैर कानूनी तरीके से मंजूर करते हुए प्रधान पद का दुरुपयोग किया। इस बारे में दीपक जिंदल, राजेंद्र बंसल एवं डाॅ. चंद्र गर्ग ने जिला रजिस्ट्रार के पास अपील की थी। उस अपील में प्रधान के फैसले को गलत ठहराया गया।
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