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एसपी के थाना प्रभारियों को आदेश, ठीकरी पहरे के नाम पर गांव के नाके पर नहीं होगी युवाओं की भीड़

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रोहतक। लॉकडाउन के बावजूद भी देश-प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हरियाणा में कोरोना का आंकड़ा 120 को छू चुका है। ऐसे में ग्रामीणों को अपने क्षेत्रों में भी कोरोना फैलने का डर सताने लगा है। इसके चलते ग्रामीणों ने अपने अपने गांवों के मुख्य प्रवेश द्वार सहित कई जगहों पर ठीकरी पहरा लगाया है। इन ठीकरी पहरों में ग्राम पंचायत, गांव के युवाओं की टीम और संबंधित थाना पुलिस निगरानी करती है। लेकिन अधिकांश जगहों पर ठीकरी पहरों के नाम पर युवा झुंड बना कर बैठते है व वहां पर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। यहां तक की ताश भी खेलते दिखाई देते हैं। यह ठीकरी पहरा साफ तौर पर धारा 144 के आदेशों की उल्लंघन कर रहा है। गौरतलब है कि करनाल में करीब तीन दिन पहले ठीकरी पहरे पर तैनात फौजी सहित चार लोगों पर कुछ बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया था। यहां तक की फौजी की हाथ की अंगुलियां भी काट दी थी। इसी से सबक लेते हुए रोहतक एसपी राहुल शर्मा ने ठीकरी पहरे के लिए कुछ कड़े कदम उठाएं है। अब उन्होंने ठीकरी पहरे पर बैठने वाले लोगों का ब्योरा सहित उनकी संख्या निर्धारित की है।
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एसपी ने सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों सहित चौकी इंचार्ज को दिए निर्देश
करनाल में हुई वारदात के बाद से एसपी ने जिले के सभी डीएसपी, थाना प्रभारी सहित चौकी इंचार्ज को ठीकरी पहरे संबंधित दिशा निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में एसपी ने कहा है कि ठीकरी पहरों पर बैठने वाले सभी लोगों की लिस्ट संबंधित थाना पुलिस के पास होनी चाहिए। दिन के समय में ठीकरी पहरे पर छह लोग व रात के समय में नौ लोग होंगे। इसके अलावा पहरों पर बैठे लोगों के पास कोई धारदार हथियार नहीं होना चाहिए है। किसी भी विकट स्थिति से निपटने के लिए लोग कानून की उल्लंघना न करते हुए तत्काल पुलिस की मदद लेंगे। पुलिस को सूचना मिलते ही बिना समय गवाएं मौके पर पहुंचना होगा। इसके अलावा एसपी ने कहा है कि पहरों पर बैठे लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे।
कोविड-19 के दुष्प्रभावों से बच सके, इसके लिए ठीकरी पहरों की जताई गई थी आवश्यकता
जिला प्रशासन ने आदेश अधीन धारा-3 ऑफ दी पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन एंड पेट्रोल एक्ट-1918 में प्रदत्त शक्तियों के तहत आदेश जारी करते हुए यह आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते आम जन मानस कोविड-19 के दुष्प्रभावों से बच सके इसके लिए जिला के सभी गांवों में ठीकरी पहले की आवश्यकता जताई है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन रोहतक ने दी पंजाब विलेज 1918 की धारा 3 (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी गांवों के सभी स्वस्थ नौजवान की ठीकरी पहले के लिए ड्यूटी लगाई है। सभी नौजवान अपने-अपने गांवों में ग्रामीणों को गांव से बाहर आने-जाने से रोकेंगे व किसी बाहरी व्यक्ति को भी गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इससे गांव के निवासी कोरोना वायरस महामारी से बच सकेंगे। इस कार्य को करवाने की जिम्मेदारी संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी व ग्राम पंचायतों की है।
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गांवों में आने वाले व्यक्तियों को कर रहे हैं सैनिटाइज
कई गांवों में दाखिल होने वाली मुख्य सड़क पर ग्रामीणों ने बेरिकेट्स पहले ही लगाए हुए हैं। गांव में घुसने वाले हर व्यक्ति के हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। लोगों को लगातार हाथ धोते रहने और महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है।
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