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जिला परिषद के 14 में से छह वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित

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राज्य सरकार के फैसले को लागू करते हुए पंचायती राज संस्थाओं में 50 फीसदी महिला आरक्षण लागू कर दिया गया है। जिला परिषद के 14 में से छह वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तीन एससी वार्डों का आरक्षण उनकी सर्वाधिक आबादी के आधार पर पहले ही हो गया था। दो बीसी वार्डों का निर्धारण ड्रॉ के जरिये किया गया। एडीसी महेंद्र पाल की देखरेख में वार्डों का आरक्षण किया गया।
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14 में तीन (3, 11, 14) वार्ड एससी के लिए आरक्षित थे। बचे वार्डों में विषम संख्या के आधार पर महिला वार्डों का आरक्षण किया गया। सम संख्या के आधार पर बाकी वार्ड निर्धारित किए गए। वार्ड तीन (एससी आबादी 24.92 प्रतिशत), वार्ड 11 (40.69 प्रतिशत) और वार्ड 14 (27.44 प्रतिशत) को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया था। इसमें से वार्ड 11 को अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित किया गया। फिर हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) 2020 के अनुसार ऑड-इवन फॉर्मूले से वार्ड दो, पांच, सात, नौ व 12 को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। पिछड़ा वर्ग के दो वार्डों के आरक्षण के लिए ड्रॉ निकाला गया। पहली पर्ची मोखरा निवासी लक्ष्मी देवी की निकली, जोकि वार्ड छह की थी। दूसरी पर्ची फरमाणा निवासी मनोज ने निकाली, जो वार्ड 12 की थी। इस तरह वार्ड को पिछड़ा वर्ग और वार्ड 12 को पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया। वहीं, ऑड-इवन फॉर्मूले से ही वार्ड एक, चार, छह, आठ, 10 व 13 को महिलाओं के अलावा अन्य व्यक्ति के लिए आरक्षित कर दिया गया।
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