रोहतक। रोहतक स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रिहैबिलिटेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च (सिरतार) के प्राचार्य डॉ. अलख देव पासवान को निलंबित कर दिया गया है। आदेश में इसका कारण उल्लेखित नहीं है। यह आदेश हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016 के तहत जारी किया गया है। निलंबन अवधि में वह मुख्यालय से संबद्ध होंगे।
सिरतार के निदेशक व सदस्य सचिव मुकुल कुमार ने आदेश में कहा है कि निलंबन के दौरान डॉ. पासवान को आधे वेतन के बराबर निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता तभी मिलेगा, जब वे यह प्रमाण पत्र देंगे कि निलंबन अवधि में कोई अन्य सेवा या निजी व्यवसाय नहीं किया है।
वह सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय भी नहीं छोड़ सकेंगे। 21 अक्तूबर को जारी इस आदेश की प्रतियां हरियाणा के प्रभारी मंत्री व सिरतार अध्यक्ष, अतिरिक्त मुख्य सचिव समेत कई अधिकारियों को भेजी गई है। ब्यूरो