हांसी क्षेत्र के शेखपुरा गांव में करीब चार साल पहले फाग के दिन हुए तिहरे हत्याकांड मामले में दोषी करार आठ लोगों को एडीजे वेद प्रकाश सिरोही की अदालत शुक्रवार को सजा सुनाएगी। मामले में शेखपुरा गांव के अजीत, कृष्ण उर्फ धोलू, सुभाष, दलेल, रामफल, संदीप, अशोक व उमेद को अदालत ने दो मार्च को दोषी करार दिया था। सजा के लिए पांच मार्च निर्धारित की गई है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार वर्ष 17 मार्च 2017 को फाग के ही दिन शेखपुरा गांव में दो गुुटों का आपस में झगड़ा हो गया था। इस दौरान गोलीकांड में बलबीर गुर्जर गुट की शिकायत पर सुभाष गुर्जर गुट के 24 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसमें 14 आरोपियों को पुलिस जांच में निकाल दिया गया था। दो मार्च को अदालत ने मामले में आठ लोगों को दोषी करार दिया था और दो को दफा 216 के मामले में बरी कर दिया था। इस दौरान डीएसपी भगवानदास पर भी आरोप लगाए गए थे। इस कारण से मामले की जांच एसआईटी द्वारा की गई थी। इसके बाद भी शेखपुरा गांव में दोनों गुटों के बीच आपसी विवाद चलता रहा। 4 अगसत 2019 को कृष्ण उर्फ धोलू को गिरफ्तार किया था।