रोहतक। महम के सहीराम पब्लिक स्कूल के संचालक भराण निवासी सहीराम बामल हत्याकांड के तीन दोषियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि संजीव व जोन को तीन-तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी अमन पर 70 हजार रुपये व अन्य पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। विशेष निगरानी में चल रहे इस केस में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी यादव की अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया। अदालत ने तीन वर्ष की सजा पाने वाले दोनों को आराेपियों को सजा पूरी होने पर बेल जारी कर दी।
पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक, महम चौबीसी के भराण निवासी रवींद्र ने 21 अगस्त 2017 को महम थाने में शिकायत दी थी। इसमें कहा गया है कि वह अपने ताऊ व ताई के साथ महम में रहता है। उसके ताऊ सहीराम बामल व ताई बीरमति ने भराण रोड पर सहीराम पब्लिक स्कूल खोला हुआ है। वारदात के दिन सुबह सात बजे ताऊ सहीराम स्कूटी से स्कूल जा रहे थे, जबकि वह खुद ताई को लेकर दूसरी स्कूटी से स्कूल छोड़ने जा रहा था। रास्ते में महम अनाज मंडी गेट के पास ताऊ सहीराम की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही उसका ताऊ नीचे गिर गया। इसी दौरान कार से उतरे तीन युवकों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। गोली लगने से उसके ताऊ की मौके पर ही मौत हो गई। महम थाना पुलिस ने भराण निवासी अमन, संचित के अलावा कमल, संजीव, जोन व नवीन उर्फ नीन को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद से अदालत में केस सुनवाई पर चल रहा था। शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया।