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Rohtak News: प्रदेश के 1537 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए सीट घोषणा पोर्टल शुरू

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झज्जर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिले के लिए एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने सीट घोषणा पोर्टल खोल दिया है।
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शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 1537 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को सीट घोषणा करने का मौका दिया है ताकि बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई एक्ट, 2009) के प्रावधानों का पालन करना आसान हो सके। निजी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें 13 मई तक प्रवेश-स्तर की कक्षा में सीटों की कुल संख्या घोषित करना अनिवार्य होगा।
निर्धारित समय-सीमा के भीतर नियमों का पालन न करने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक स्कूल सीट घोषणा पोर्टल पर अपना वैध और असली मान्यता प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए जिम्मेदार होगा। गलत डेटा या ऐसे प्रमाण पत्र जो समाप्त हो चुके हैं अथवा जाली हैं, जमा करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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इसमें एमआईएस एक्सेस को निलंबित करना और लागू नियमों के तहत स्कूल की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करना शामिल है। निजी स्कूलों को सीट घोषणा के दौरान ध्यान रखना होगा कि केवल प्रवेश-स्तर की कक्षा में सीटों की कुल संख्या दर्ज करें।
यदि प्रवेश-स्तर की कक्षा नर्सरी है तो केवल नर्सरी की कुल सीटें घोषित करें। यदि यह एलकेजी है तो केवल एलकेजी की कुल सीटें घोषित करें। सिस्टम स्वचालित रूप से कुल सीटों का 25 प्रतिशत की गणना करेगा और उन्हें प्रदर्शित करेगा।
जो स्कूल अल्पसंख्यक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अपनी अल्पसंख्यक स्थिति प्रमाण पत्र का उल्लेख करना और उसे संबंधित विवरणों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
यदि कोई स्कूल अल्पसंख्यक स्थिति हां का चयन करता है और किसी भी प्रवेश-स्तर की कक्षा में शून्य से अधिक सीटों की घोषणा करता है तो घोषित सीटों में से 25 प्रतिशत सीटों को लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन के लिए विचार में लिया जाएगा। यदि कोई अल्पसंख्यक स्थिति वाला स्कूल सभी कक्षाओं में शून्य सीटों की घोषणा करता है तो किसी भी सीट पर विचार नहीं किया जाएगा।
जिन स्कूलों में प्राथमिक विंग (कक्षा 5 तक) नहीं है, उन्हें इस बात की स्पष्ट घोषणा करनी होगी। यदि यह जानकारी दी जाती है कि प्राथमिक कक्षाएं उपलब्ध नहीं हैं तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए उनका एमआईएस खाता लॉक कर दिया जाएगा और यह खाता केवल प्राथमिक स्तर से ऊपर की कक्षाओं के लिए ही कार्य करेगा।
घोषित सीटें स्कूलों में एंट्री-लेवल क्लास में उपलब्ध सेक्शन की कुल संख्या पर आधारित होनी चाहिए। स्कूलों को अपनी मान्यता की स्थिति का उल्लेख करना होगा।
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