महम। कस्बे के एक स्कूल संचालक को अदालत ने छह माह की सजा सुनाई है। साथ ही 13 लाख रुपये मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं। चेक बाउंस मामले में यह फैसला सब डिविजनल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रवीण की अदालत ने सुनाया।
पुलिस के मुताबिक, मदीना निवासी सतपाल से 13 लाख रुपये स्कूल खर्च के लिए उधार लिए थे। तय समय के बाद स्कूल संचालक ने उधार ली रकम वापस नहीं दी। उसकी ओर से दिया गया चेक भी बाउंस हो गया। इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एडवोकेट रवि कांत वत्स ने बताया कि 2020 में चेक बाउंस का केस महम कोर्ट में दायर किया गया। शिकायतकर्ता ने अदालत के सामने अपने तथ्य पेश किए। इनके आधार पर अदालत ने अपना फैसला दिया।