सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल को नोटिस जारी किया है।
जिला बार एसोसिएशन ने बार चुनाव रद करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने काउंसिल से 5 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।
अब 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि चुनाव दोबारा होंगे या नहीं।
बार एसोसिएशन के प्रधान दीपक कुंडू ने बताया कि अगली सुनवाई में कोर्ट में दोनों पक्ष अपना अपना तर्क रखेंगे। कोर्ट ने काउंसिल के चुनाव रद करने के प्रस्ताव के बारे में नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। गौरतलब है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने करीब 20 दिन पहले प्रदेशभर में 11 मई के बाद हुए सभी बार एसोसिएशन के चुनाव को रद कर दिया था। 11 मई से पहले हुए चुनाव को 4 दिसंबर तक ही मान्य रहने का आदेश दिया था। कोर्ट ने नए कानून के तहत 4 दिसंबर को एक साथ सभी बार एसोसिएशन के चुनाव कराने के आदेश दिये थे। इसी को चुनौती देने के लिए जिला बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। एसोसिएशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में नए कानून को रद करने और हाईकोर्ट के चुनाव रद करने संबंधी फैसले पर स्टे लगाने की याचिका दायर की है।