जिले में रेस्टोरेंट और बार अब रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। पहले इनका समय रात 10 बजे तक था। जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा के तहत कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन 26 जुलाई सुबह पांच बजे तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रेस्टोरेंट व बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 से रात 11 बजे तक खुलेंगे। होम डिलिवरी भी रात 11 बजे तक हो सकेगी। जिम का समय एक घंटे बढ़ाया गया है, जिम अब सुबह छह से रात 9 बजे तक खुलेंगे। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलटी) 23 जुलाई को आयोजित कराया जा सकता है। रात्रि कर्फ्यू रात 11 से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। विवाह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। खुले स्थानों पर अधिकतम 200 लोग इकट्ठे हो सकेंगे। स्वीमिंग पूल सिर्फ तैराकी अभ्यास या प्रतियोगिता के लिए खुलेंगे। सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। विश्वविद्यालय व कॉलेज सिर्फ विद्यार्थियों की शंकाएं दूर करने, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं और ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए खुलेंगे। इन केंद्रों में विद्यार्थियों को इस तरह बांटना होगा कि भीड़ एकत्र न हो, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। छात्रावास सिर्फ परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए ही खुलेंगे। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्थापित ओपन ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई है। कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान और लाइब्रेरी शर्तों के साथ खुलेंगे। सभी दुकानें सुबह नौ से रात आठ बजे तक, मॉल सुबह 10 से रात आठ बजे तक खुलेंगे। धार्मिक स्थलों में एक साथ 50 लोग जा सकेंगे। कॉरपोरेट कार्यालय पूरी उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठान और उद्योगों को काम की अनुमति होगी। खेल परिसर, स्टेडियम सिर्फ खेल गतिविधियों के लिए खुलेंगे, दर्शकों को अनुमति नहीं होगी।