लोगो- अदालत से
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सोमवार को बीमा कंपनी बजाज आलियांज को जली हुई कार के बीमा दावे में 14 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। आयोग ने दावे को खारिज करने को मनमाना और सेवा में कमी माना।
महम के अनूप सिंह ने 8 मई 2023 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी मर्सिडीज बेंज कार का बीमा 27 अप्रैल 2022 से 26 अप्रैल 2023 तक वैध था। 7 जनवरी 2023 को कार दुर्घटनाग्रस्त होने पर पूरी जल गई थी। कंपनी ने 23 मार्च 2023 को गलत बयानी का आरोप लगाकर दावा खारिज कर दिया।
आयोग ने पाया कि कंपनी धोखाधड़ी या गलत बयानी साबित करने के लिए विश्वसनीय सबूत पेश नहीं कर पाई। आयोग ने वाहन के आईडीवी 15,88,125 रुपये में से मलबे का मूल्य घटाकर यह राशि तय की। कंपनी को 8 मई 2023 से 9 फीसदी वार्षिक ब्याज भी देना होगा। सेवा में कमी और मुकदमेबाजी खर्च के लिए 5,000-5,000 रुपये का मुआवजा भी मिलेगा।