रोहतक। खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से अप्रैल माह का राशन अब आठ मई तक बांटा जाएगा। जो परिवार 30 अप्रैल तक राशन लेने में वंचित रह गया, अब वह डिपो पर जाकर अपना राशन ले सकता है।
डीसी अजय कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पिछले माह के राशन के वितरण की समय सीमा बढ़ा दी है। योजना के तहत एएवाई राशन कार्ड धारक को 35 किलोग्राम आटा प्रति राशन कार्ड व बीपीएल राशन कार्ड धारक को 5 किलोग्राम आटा प्रति सदस्य 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से राशन मिलेगा। साथ ही एएवाई व बीपीएल राशन कार्ड धारकों को एक किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित की जा रही है। अगर किसी राशन कार्ड धारक को शिकायत है तो जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में शिकायत की जा सकती है।