सांपला के व्यापारी को रुपये न देने पर गोली चलाने के मामले में समचाना के युवक ललित और नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बिहार के युवक कुलदीप को अलग-अलग मामलों में एडीजे कोर्ट द्वारा सोमवार 9 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। दोनों मामलों में कोर्ट आरोपियों को दोषी करार दे चुकी हैं।
केस नंबर 1 : साढ़े तीन साल पहले व्यापारी पर नौ फायर किए, बाल-बाल बचा था
पुलिस के मुताबिक सांपला मंडी रेलवे रोड स्थित स्वीट्स शॉप संचालक अजय अग्रवाल ने सांपला पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 26 मई 2016 को उसके फोन पर शाम करीब 8 बजे एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। जिसने फोन करते ही कहा कि उसे पैसे चाहिए। जिस पर अजय ने कहा कि वह उसे नहीं जानता है। उसने कहा कि जान जाएगा। साथ ही कहा कि वह हवलदार का बेटा ललित समचाना बोल रहा है। जिस पर अजय अग्रवाल ने कहा कि वह नहीं जानता तो अभी जान जाएगा। यह कहते हुए उक्त अंजान व्यक्ति ने फोन रख दिया। फोन रखने के करीब 5 मिनट बाद ही दुकान के बाहर एक सफेद कार आकर रुकी। कार सवार ने आते ही दुकान पर बैठे अजय की तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी। उक्त युवक ने करीब 9 फायर किए। गनीमत रही कि एक भी गोली व्यापारी को नहीं लगी। इसके बाद सांपला पुलिस ने ललित को हत्या के प्रयास मामले में गिरफ्तार किया लिया था, तभी से जिला अदालत में मामला चल रहा था। एडीजे रितु वाईके बहल की अदालत ने पिछले सप्ताह वारदात का दोषी करार दिया था, जिसे सोमवार को सजा सुनाई जाएगी।
केस नंबर 2 : किरायेदार ले गया था पड़ोस की छात्रा को बहला-फुसला कर
करीब डेढ़ साल पहले शहर की एक कॉलोनी में किराये पर रहने वाला बिहार का युवक कुलदीप एक नाबालिग छात्रा को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। आरोप था कि उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने नाबालिग को मकड़ौली टोल प्लाजा से बरामद कर लिया था। साथ ही आरोपी कुलदीप को भी काबू किया गया। आरोपी के खिलाफ एडीजे आरपी गोयल की अदालत में नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत केस चल रहा था। शनिवार को अदालत ने उसे दोषी करार दिया। साथ ही सोमवार को सजा सुनाने की तिथि तय की थी।