कलानौर। जमीन खाली नहीं करने पर नगर पालिका कलानौर ने वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए इंडियन पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग को सील कर दिया।
नोटिस और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नगर पालिका ने यह कार्रवाई की। स्कूल भवन सील होने से यहां अध्ययनरत करीब 380 विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है।
नगर पालिका के एसडीओ पंकज गर्ग ने बताया कि संबंधित भूमि को लेकर स्कूल प्रबंधन और नगर पालिका के बीच लंबे समय से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन था। इस दौरान नगर पालिका की ओर से समय-समय पर विद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर भवन खाली करने तथा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।
उन्होंने बताया कि नगर पालिका द्वारा जारी सीलिंग आदेश और भवन खाली करने संबंधी अंतिम नोटिस के बावजूद विद्यालय प्रबंधन ने आवश्यक कार्रवाई नहीं की। इसके बाद वीरवार को नगर पालिका सचिव विनय कुमार, जेई तथा प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और स्कूल भवन को सील कर दिया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के आदेशों और सरकारी निर्देशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
स्कूल भवन में नगर पालिका की जमीन होने का दावा
नगर पालिका का दावा है कि रेलवे रोड स्थित इस निजी स्कूल परिसर में उसकी भूमि भी शामिल है। इसी विवाद को लेकर कई वर्षों से न्यायालय में मामला चल रहा है। नगर पालिका के अनुसार, कोर्ट ने उसकी भूमि खाली कराने के आदेश दिए थे, लेकिन इन आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा था।
वर्जन
नगर पालिका ने कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए स्कूल को सील कर दिया है। हमने न्यायालय से अनुरोध किया है कि स्कूल में 380 बच्चों के दाखिले हो चुके हैं। विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए कम से कम मौजूदा शैक्षणिक सत्र पूरा करने की अनुमति दी जाए। स्कूल प्रबंधन नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हो। इसलिए हमें कुछ समय दिया जाना चाहिए। — संदीप कुमार, स्कूल संचालक