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पुलिस की पाठशालाः यातायात नियमों का पालन करें, खुद सुरक्षित हों दूसरों को भी करें

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पुलिस की पाठशाला में बोलते डीएसपी सज्जन सिंह। अमर उजाला
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रोहतक। सड़क पर चलते समय हमें सतर्क रहना चाहिए। नियमों का पालन नहीं करने वाला अपने ही नहीं दूसरों के जीवन को भी खतरा बन सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अब पहले से सख्त हो गई है। इसके लिए एक्ट में संशोधन करते हुए कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसलिए 18 वर्ष से पहले बगैर लाइसेंस वाहन न चलाएं। लर्निंग लाइसेंस केवल वाहन सीखने के लिए होता है। इस दौरान भी कोई एक्सपर्ट साथ होना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।
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यह जानकारी अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से पठानिया स्कूल परिसर में शुक्रवार को आयोजित पुलिस की पाठशाला में पुलिस विभाग की ओर से डीएसपी सज्जन सिंह ने विद्यार्थियों को दी। उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट की महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए बताया कि अब वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात की तो पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा। साथ ही तीन महीने के लिए वाहन लाइसेंस भी रद्द होगा। नशा करके वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना होगा। हेलमेट नहीं पहनने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा। इसलिए यातायात नियमों की जानकारी होना बहुच जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति प्ररित करते हुए कहा कि नियमों की जानकारी होने से हादसे से बचा जा सकता है। स्कूल प्राचार्य तन्वी पठानिया ने भी विद्यार्थियों को यातायात नियम अपनाने व सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी शेयर न करने की जानकारी दी। उप प्राचार्य प्रीति ढांडा व अन्य ने भी आयोजन में सहयोग दिया।
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कहीं खतरा लगे तो हेल्प लाइन पर कॉल करें
डीएसपी सुशीला ने कहा कि विद्यार्थी अपनी सुरक्षा पर खुद ध्यान दें। यातायात नियमों की पालना करें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अपनी हर जानकारी सेल्फी या वीडियो पर अंधाधुंध न डालें। गैर जरूरी वीडियो न बनाएं। इनका गलत प्रयोग हो सकता है। अपने मोबाइल में वह चीजें न रखें, जो नहीं होनी चाहिए। इससे आप बेवजह मुश्किल में पड़ सकते हैं। ऐसे में मामले पुलिस के पास आ रहे हैं। कोई पीछा करता है। कॉल करता है या आप किसी खतरे या मुश्किल में हों तो तुरंत हमें बताएं। हेल्प लाइन नंबर पर संपर्क करें, ताकि समय रहते बचाव किया जा सके।
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सड़क पर चलते समय संकेतों पर ध्यान दें
यातायात पुलिस प्रभारी इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह ने कहा कि यातायात नियम सभी के लिए हैं। जीवन मूल्यवान है। इसकी सुरक्षा के लिए ही इन्हें बनाया गया है। इसके लिए सड़कों पर लगाए गए संकेतों पर ध्यान दें। इनकी पालना करें। कोहरे में सफेद पट्टी व रिफ्लेक्टर का प्रयोग करें। हेलमेट जरूर लगाएं। परिवार के सदस्यों को भी इस बारे में बताएं।
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लड़कियों के लिए भी हैं यही नियम
यातायात पुलिस के एएसआई राजेश कुमार ने कहा कि नियम पुरुषों के लिए ही नहीं, महिलाओं के लिए भी हैं। इसलिए वे महिलाएं भी लाइसेंस रखें। हेलमेट जरूर पहनें। खास दूसरी सवारी ध्यान दें। नियमों के तहत दुपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी है। एंबुलेंस को रास्ता जरूर दें। ऐसा नहीं करने वाले को 10 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है।
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विद्यार्थियों के सवालों के जवाब भी दिए
छात्र लक्ष्य ने ब्रेकर के निशान से अवगत कराया। तनिष्क ने वाहनों की वैधता के बारे में जाना। डीजल वाहन दस वर्ष व पेट्रोल वाहन 15 वर्ष तक चल सकते हैं। दीपाली ने वाहन लाइसेंस की 18 आयु संबंधी वैधता के बारे में जाना। यही आयु एक्ट के तहत वाहन चलाने व लाइसेंस बनवाने के लिए मान्य है। यह आयु व्यस्क में गिनी जाती है। आकाश ने कोहरे के समय वाहन चलाने में आने वाली परेशानियों के बारे में जाना। ऐसे मौसम में सड़क पर बनी सफेद पट्टी व रिफ्लेक्टर मददगार साबित होते हैं।

पुलिस की पाठशाला में बोलतीं डीएसपी शुशीला। अमर उजाला

पठानिया पब्लिक स्कूल में पुलिस की पाठशाला में शामिल छात्र छात्राएं और पुलिस अधिकारी। अमर उजाला

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