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रोहतक: स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी फोटोग्राफर बरी

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माई सिटी रिपोर्टर
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रोहतक। जिले के एक गांव में करीब तीन साल पहले स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार फोटोग्राफर को एडीजे नरेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को बरी कर दिया। क्योंकि केस में ठोस गवाही नहीं हो सकी।
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बचाव पक्ष के वकील पीयूष गक्खड़ ने बताया कि नवंबर 2020 में उसकी 15 साल की बेटी स्कूल में फार्म पर फोटो चस्पा करने गई थी, लेकिन उस समय तक छुट्टी हो चुकी थी। जब वह स्कूल से लौट रही थी तो गांव का एक युवक आया और उसे जबरन स्कूल के अंदर खींच लिया। साथ ही उसके साथ छेड़छाड़ की। छात्रा ने घर आकर मां को पूरे मामले से अवगत कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि छात्रा के अदालत में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए। बयानों में छात्रा ने आरोपों को दोहराया। केस में गवाहों ने आरोपी को नहीं पहचाना। ऐसे में अदालत में तर्क रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अकेले सीआरपीसी की धारा 164 के बयानों के आधार पर दोषी साबित नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस के बाद मंगलवार को अदालत ने आरोपी फोटोग्राफर को बरी कर दिया।
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