महम (रोहतक)। वार्ड एक ढेर पाना में एक व्यक्ति को नियमों के विरुद्ध कुत्ता पालना महंगा पड़ गया। पुलिस ने पालतू कुत्ता रखने व कुत्ते द्वारा बच्चे को चोट पहुंचाने पर मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस को दी शिकायत में ढेर पाना निवासी राजू ने बताया कि उसका बेटा रोहित 26 मार्च को घर के सामने खेल रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने पालतू कुत्ता खोल दिया। कुत्ते ने शिकायतकर्ता के बेटे को काट लिया। आरोप है कि कुत्ते के मालिक ने कुत्ता पालने का किसी प्रकार न तो लाइसेंस ले रखा है और न ही कुत्ते को एंटी रेबीज की वैक्सीन लगवाई है।
पहले भी कई लोगों को काट चुका
आरोप है कि इस कुत्ते ने पहले भी कई लोगों को काट लिया है। पुलिस ने सूरत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस बारे में वेटरनरी चिकित्सक डॉ. संजीव वर्मा ने बताया कि नियमों के अनुसार कुत्ते को रेबीज व अन्य विषाणुओं से बचाने के लिए कई प्रकार की वैक्सीन लगवाना जरूरी है। इससे कुत्ते के काटने पर मानव को वायरस नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुत्तों में रेबीज वायरस मुख्य रूप से पाया जाता है। यह मानव के लिए खतरनाक है।
1500 रुपये सरकारी फीस अदा कर मिलता है प्रमाण पत्र
सरकार ने कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेने का नियम बनाया हुआ है। इसके तहत कुत्ता पालने के लिए वैक्सीनेशन कराने के बाद उस क्षेत्र के पशु चिकित्सक से प्रमाण पत्र लेना होता है। इसके बाद उस प्रमाण पत्र सहित अन्य कागजात को सरल पोर्टल पर अपलोड कर 1500 रुपये सरकारी फीस अदा कर सरकार से कुत्ता पालने का लाइसेंस प्रदान किया जाता है।
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