हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सुनारिया स्थित जिला जेल में शुक्रवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न फौजदारी मुकदमों की सुनवाई के दौरान 19 बंदियों की रिहाई का आदेश दिया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम अनिल कौशिक की अध्यक्षता में जेल में लोक अदालत लगाई गई।
उन्होंने कहा कि संविधान में बंदियों को अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकार प्राप्त है। किसी भी बंदी का यह संवैधानिक अधिकार है कि अदालत में उसे सुनवाई-बचाव का पर्याप्त मौका मिले। कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं के तहत परिजनों से मिलने, पत्र व्यवहार करने, निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने, वकील से सलाह लेने, घर में महत्वपूर्ण घटनाओं में भाग लेने, शिक्षा प्राप्त करने इत्यादि के अधिकार प्राप्त हैं। जेल में बंद कैदी अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए वह पत्र व्यवहार के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दे सकता है। संविधान में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कैदियों को उनके काम के एवज में जेल के अंदर न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। इन्हीं अधिकारों के तहत 19 बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया है। इस अवसर पर एडवोकेट राजबीर कश्यप, सुपरिटेंडेंट विजय शर्मा, सहायक संदीप दलाल व नरेंद्र कुमार आदि समेत जेल अधिकारी उपस्थित रहे।