संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष नगेंद्र सिंह कादियान की कोर्ट ने रिलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के स्वास्थ्य बीमा दावा खारिज करने को मनमाना और सेवा में कमी माना है। बुधवार को सुनाए फैसले में आयोग ने बीमा कंपनी को 30,073 रुपये ब्याज समेत चुकाने का आदेश दिया है।
रामनगर निवासी अनंत राम शर्मा ने आयोग में अर्जी दायर की थी कि जून 2020 को इलाज पर 30,073 रुपये खर्च हुए थे। बीमा कंपनी ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि बीमारी शराब सेवन से संबंधित है इसलिए पॉलिसी में शर्तें लागू थीं।
आयोग के सामने बीमा कंपनी यह साबित नहीं कर सकी कि बीमारी सीधे शराब सेवन के कारण हुई। कंपनी की तरफ से इलाज के रिकॉर्ड में दर्ज टिप्पणियों के समर्थन में कोई चिकित्सक का शपथपत्र या अन्य ठोस चिकित्सीय सबूत पेश नहीं किए गए। कंपनी ने गलत तरीके के साथ दावे को खारिज किया है।
आयोग ने 30 दिन के भीतर कंपनी को 30,073 रुपये का दावा, 3 सितंबर 2020 से भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज चुकाने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक पीड़ा के लिए 5,000 रुपये और मुकदमे पर खर्च के 5,000 रुपये भी देने होंगे।