रोहतक। लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस सभागार में समाधान शिविर में शुक्रवार को समाधान शिविर का आयोजन किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्तियों की प्रो-एक्टिव मोड से वृद्धावस्था पेंशन भत्ता शुरू किया जा रहा है।
नागरिक अपने परिवार पहचान पत्र को अपडेट करवाएं तथा बैंक खाते को एक्टिव रखें, ताकि पात्रता शर्तें पूर्ण होने पर वृद्धावस्था पेंशन ऑटोमेटिक रूप से शुरू हो सके। अब तक शिविरों में प्राप्त 5757 शिकायतों में से 4756 का निपटारा किया जा चुका है, लंबित 561 शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया जारी है। इनमें से 172 शिकायतें रद्द की जा चुकी हैं और 106 शिकायतें रि-ओपन हुई है।
नगराधीश अंकित ने वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार की ओर से इस पेंशन की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। मतदाता पहचान पत्र में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले और 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले पात्र व्यक्तियों की प्रो-एक्टिव मोड से वृद्धावस्था पेंशन बन रही है। उन्होंने दिव्यांग पेंशन के संदर्भ में कहा कि सरकार की ओर से 60 प्रतिशत दिव्यांगता के आधार पर पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।