रोहतक। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ओला इलेक्ट्रिक को उपभोक्ता को 19,850 रुपये की दिल्ली राज्य सब्सिडी राशि लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी की सेवा में कमी मानी और 5,000 रुपये मुआवजा तथा 5,000 रुपये मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया।
सतपाल शौकीन ने 5 जनवरी 2024 को आयोग में शिकायत दायर की थी। उन्होंने 10 दिसंबर 2022 को ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था। कंपनी ने उन्हें 19,850 रुपये की दिल्ली राज्य सब्सिडी का आश्वासन दिया था।
सतपाल ने आरोप लगाया कि कंपनी ने सब्सिडी के दस्तावेज और फॉर्म समय पर नहीं दिए। दस्तावेज जमा करने के बाद भी उन्हें सब्सिडी नहीं मिली। उन्होंने कई बार कंपनी से संपर्क किया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।
आयोग ने माना कि कंपनी ने सब्सिडी आवेदन अपलोड करने का आश्वासन पूरा नहीं किया। आयोग ने कंपनी को 19,850 रुपये ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया। संवाद