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अब माल स्थिति रेस्तरां रात्रि 11 बजे तक खुले रहेंगे

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सरकार के आदेश पर जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने जिले में लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। सभी नियम कानून दो अगस्त की सुबह तक जारी रहेंगे। अब मॉल में रेस्तरां रात 11 बजे तक खुले रहेंगे।
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उन्होंने आदेश में कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों, सरकारी विभागों और भर्ती एजेंसियां प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को राज्य में मंजूरी है। मॉल स्थित रेस्तराओं को भौतिक दूरी और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुलने की अनुमति है। अन्य रेस्तरां सुबह आठ से रात 11 बजे तक खुले रह सकते हैं। यह समय नियम होटलों में स्थित रेस्तराओं पर लागू नहीं होगा। होटलों, रेस्तराओं व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी को रात 11 बजे तक अनुमति है। दुकानों, मॉल, रेस्तराओं, धार्मिक स्थलों, कॉरपोरेट कार्यालयों के खुलने संबंधी ढील वर्तमान की तरह जारी रहेगी। कोविड महामारी को रोकने संबंधी एहतियाती कदमों को जारी रखने के लिए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को एक और सप्ताह के लिए बढ़ाया जाना उचित है।
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