रोहतक। अदालत ने शहर में किराये पर रह रहे उत्तराखंड के कटिमी (बेतालघाट), नैनीताल निवासी मोहन लाल उर्फ मोहन नाथ को किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक, मई 2024 में एक महिला 15 साल की बेटी के साथ सिविल लाइन थाने में पहुंची और बताया कि रात को बेटी घर में दादी के साथ सो रही थी। पड़ोस में किराये पर रहने वाला 34 वर्षीय मोहन लाल कमरे में आया और किशोरी के साथ अभद्रता करने लगा।
किशोरी ने शोर किया तो आरोपी मौके से भाग गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तभी से पॉक्सो एक्ट की स्पेशल जज एएसजे राज गुप्ता की अदालत में केस चल रहा था।
पिछले सप्ताह अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया था। आठ पॉक्सो एक्ट के तहत 3 साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना और घर में घुसने पर दो साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।