रोहतक। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनी यादव की अदालत ने 27 अगस्त को हत्या के आरोपी रोहित उर्फ नंबरदार की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर घटनास्थल पर मौजूद रहने और वारदात में शामिल होने का आरोप है। सुमित उर्फ सेठी को गोली मारी गई थी जिसकी शिकायत मोहित ने 6 अप्रैल 2023 को दर्ज कराई थी। बचाव पक्ष ने बताया कि रोहित नवंबर 2023 से जेल में है और शिकायत में आरोप स्पष्ट नहीं हैं। उन्होंने एफएसएल रिपोर्ट के बरामदगी से मेल न खाने और एक प्रत्यक्षदर्शी के मुकर जाने का तर्क दिया। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी एफआईआर में नामजद है। उसके पास से दो पिस्तौल, आठ कारतूस और एक टूटा मोबाइल बरामद हुआ था। अदालत ने इन आरोपों और बरामदगी के कारण उसे जमानत का हकदार नहीं माना। संवाद