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नगर निगम : 10 दिन में बननी थी प्रॉपर्टी आईडी, पोर्टल से 33 दिन बाद मैसेज आया आवेदन रद्द

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रोहतक। नगर निगम में जो प्रॉपर्टी आईडी 10 दिन में बननी थी, उसका 33 दिन बाद मैसेज आया कि आवेदन रद्द किया जाता है। परेशान व्यापारी नेता बुधवार को नए निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा से मिले और अपना दर्द बया किया। आयुक्त ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
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उधर, नई प्रॉपर्टी आईडी अभी एक माह तक और नहीं बन सकेंगे, क्योंकि नए पोर्टल पीएमएस (प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम) पर डाटा अपडेट हो रहा है। निगम आयुक्त का कहना है कि 200 वर्ग गज तक के मकान व प्लॉट की फीस जमा करवाकर आईडी बनवाई जा सकती है। 100 वर्ग गज से प्रॉपर्टी की अभी नई आईडी नहीं बनेगी।
रोहतक व्यापार मंडल के महासचिव गुलशन निझावन ने बुधवार को निगम कार्यालय पहुंच कर आयुक्त को लिखित शिकायत देते हुए बताया कि वे दो बार पोर्टल पर प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवाने के लिए आवेदन कर चुके हैं। दोनों बार उन्होंने एक जैसे ही दस्तावेज दिए हैं। पहली बार 27 जुलाई को आवेदन किया। मैसेज आया कि आपका काम 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन 2 अगस्त को आवेदन रद्द करते हुए कारण बताया गया कि आवेदन के साथ दी गई रजिस्ट्री की कॉपी साफ नहीं है। उसने 22 अगस्त को दोबारा से उन्हीं दस्तावेजों के साथ आवेदन किया। निगम ने 30 अगस्त को फिर से आवेदन रद्द कर दिया। इस बार कारण बताया गया कि दूसरी आईडी के लिए आवेदन करें। गुलशन निझावन ने बताया कि उनकी समस्या का समाधान करने की बजाय नगर निगम जानबूझ कर बार-बार आवेदन रद्द कर रहा है। निगम आयुक्त ने उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के आदेश दिए।
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अभी पीएमएस पोर्टल पर आईडी अपडेट की जा रही हैं। इस कारण नई आईडी बनाने का काम बंद है। अभी एक माह और यह कार्य बंद रहेगा। क्योंकि अगर नई आईडी बनाते हैं तो दोनों पोर्टल पर एक प्रॉपर्टी की दो-दो आईडी बन जाएंगी। व्यापारी नेता की शिकायत का मामला मेरे पास अभी नहीं आया है।
- मुकेश कुमार, कार्यकारी जोनल टैक्स ऑफिसर
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200 वर्ग गज या इससे अधिक की प्रॉपर्टी की सब आईडी बनाने के लिए करें आवेदन
नगर निगम की सीमा में स्थित टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत जारी पॉलिसी के अनुसार 200 वर्ग गज या इससे अधिक के प्लॉट या मकान धारक नई आईडी बनवाने या नई आईडी को नियमित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पॉलिसी अनुसार 100 वर्ग गज से कम का प्लॉट साइज नियमित नहीं होगा। आवेदनकर्ता को फार्म ए व बी के तहत नगर निगम में आवेदन करना होगा। इसमें 10 रुपये प्रति स्क्वेयर फीट सुरक्षा राशि और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा जारी लाइसेंस फीस का 1.5 गुणा जमा करवाना होगा। आम लोग नगर निगम की भवन शाखा से फार्म ए व बी प्राप्त कर आवेदन करें।
- धीरेंद्र खड़गटा, आयुक्त नगर निगम
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आयुक्त ने ली अधिकारियों की बैठक, आम लोगों से शहर को स्वच्छ बनाने का आग्रह
नगर आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा बुधवार को निगम की हर ब्रांच के अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही कर्मचारियों को समय पर लोगों के काम करने के दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा आम लोगों से आग्रह किया कि वे कूड़ा इधर-उधर न फेंकने और स्वच्छता में भागीदारी बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि शहर में साफ-सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए यदि कहीं पर गंदगी दिखाई दे तो स्वच्छता एप व स्वच्छ हरियाणा एप पर डालें। नगर निगम कार्यालय के टोल फ्री नं. 18001805007 पर स्वच्छता संबंधित शिकायत दर्ज करवाएं। शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए आमजन नगर निगम का सहयोग करें।
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