रोहतक। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष नगेंद्र सिंह कादियान की कोर्ट ने 30 जून को हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर में वारंटी अवधि के दौरान आई खराबी के मामले में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने दूसरे पक्षों को संयुक्त रूप से शिकायतकर्ता लाखनमाजरा निवासी दीपक को 30 हजार रुपये वाहन मूल्य देने का आदेश दिया है।
पांच हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना और पांच हजार रुपये मुकदमेबाजी खर्च सहित कुल 40 हजार रुपये उपभोक्ता को देने होंगे। 17 नवंबर 2020 से भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करना होगा।
दीपक ने बताया कि उन्होंने बताया कि 18 मई 2018 को 49,989 रुपये में हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था। इस पर तीन वर्ष की वारंटी थी। खरीद के करीब छह माह बाद ही स्कूटर की बैटरी, मोटर और चार्जर खराब हो गए।
आरोप है कि वारंटी में होने के बावजूद सर्विस सेंटर ने मरम्मत के नाम पर 1,850 रुपये वसूले। बाद में 2 अक्तूबर 2020 को स्कूटर की मोटर फिर खराब हो गई। 3 अक्तूबर को वाहन मरम्मत के लिए सर्विस सेंटर में जमा कराया गया।
इस दौरान 200 रुपये पहले भी लिए गए लेकिन लंबे समय तक न तो वाहन ठीक किया गया और न ही संतोषजनक जवाब दिया गया। आयोग में कंपनी अपना खंडन का दावा साबित नहीं कर सकी। शिकायतकर्ता ने जॉब कार्ड और रसीद प्रस्तुत कर अपना दावा साबित कर दिया।