रोहतक। महम क्षेत्र के एक गांव में करीब तीन साल पहले नौ साल के बच्चे से कुकर्म करने के दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत ने 20 कैद की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
इसके अलावा कुकर्म की धारा के तहत 10 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कैद व जान से मारने की धमकी देने के लिए दो साल कैद, पांच हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह फैसला मंगलवार को एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने दिया है।
अदालत में दर्ज अभियोग के मुताबिक, एक व्यक्ति ने जुलाई 2023 में बहु अकबरपुर थाने में शिकायत दी थी। इसमें बताया कि नौ साल का बेटा कई दिन से उदास दिखाई दे रहा था। किसी से बात नहीं करता था।
उसने व बच्चे की मां ने बेटे से पूछा तो उसने बताया कि एक साल से गांव में बुआ के घर आकर रह रहे युवक ने उसके साथ कई बार कुकर्म किया है। कहता था कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। आरोपी ने जून में भी उसके साथ कुकर्म किया।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पॉक्सो एक्ट, जान से मारने की धमकी व कुकर्म करने की धाराओं के तहत दोषी के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। अब अदालत ने फैसला सुनाया है।