माई सिटी रिपोर्टर
रोहतक। डेढ़ साल पहले 12 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी यूपी के आगरा स्थित दांतनगर के थानापुरा निवासी सलमान उर्फ मोहित को एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने सोमवार को 10 साल सश्रम कैद व 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से एक लाख रुपये मुआवजे के आदेश भी दिए हैं।
पीड़िता ने अदालत को बताया था कि वे तीन बहन हैं। एक की शादी हो चुकी है, दूसरी कंपनी में नौकरी करती है। वह घर रहती है। जनवरी 2024 में पड़ोस में रहने वाले सलमान उर्फ मोहित ने उसकी मां को फोन किया। कहा कि उसकी पत्नी बीमार है। देखभाल के लिए अपनी बेटी को भेज दे।
घर पर उसकी पत्नी व बच्चे नहीं थे। इसके बाद उसके डरा-धमका कर गलत काम किया। इसी बीच आरोपी की पत्नी आ गई। उसने उसके साथ मारपीट की। पता लगने पर उसकी मां आ गई। अदालत ने आरोपी सलमान उर्फ मोहित को दोषी करार दिया। उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि आरोपी को जेल में काम भी करना होगा।