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जिले में दस मई तक लॉकडाउन लागू

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रोहतक। जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने जिले में दस मई को सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए हैं। सभी विभागों को हिदायतें जारी की हैं कि वे लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाएं।
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आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। कोई भी व्यक्ति न तो पैदल, न किसी वाहन से घूमेगा। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल लॉकडाउन की हिदायतें लागू करवाने को ओवरऑल इंचार्ज होंगे। रोहतक, महम, सांपला के एसडीएम अपने क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे और लॉकडाउन कें दौरान पास की अनुमति प्रदान करेंगे। इस बारे में पुलिस अधीक्षक को सूचना दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद के सीईओ, इंसीडेंट कमांडर-कम-ड्यूटी मजिस्ट्रेट, डीआरओ और डीडीपीओ इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करवाएंगे।
प्रदेश सरकार के कार्यालय करेंगे हिदायतों का पालन
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, आपात सेवाओं, आपदा प्रबंधन, कारागार, बिजली, पानी व स्वच्छता पर कोई पाबंदी लागू नहीं होगी। प्रदेश सरकार के कार्यालय मुख्य सचिव की ओर से जारी हिदायतों का पालन करेंगे।
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स्वास्थ्य सेवाएं रहेंगी जारी
आयुष सहित सभी स्वास्थ्य सेवाएं काम करेंगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टीकाकरण केंद्र, टेली-मेडिसिन सुविधाएं जारी रहेंगी। डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र, चिकित्सा उपकरणों की दुकानें खुलेंगी। चिकित्सा प्रयोगशालाएं और सैंपल एकत्र करने के केंद्र खुले रहेंगे। फार्मास्यूटिकल व चिकित्सा अनुसंधान प्रयोगशालाएं व कोरोना से संबंधित अनुसंधान करने वाले केंद्र खुले रहेंगे। पशु अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन व दवा बिक्री व आपूर्ति केंद्र खुलेंगे। आंखों के क्लीनिक, चश्मे की दुकानें, दांतों की क्लीनिक खुले रहेंगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े निजी प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। दवा, चिकित्सा उपकरण, मेडिकल टेक्सटाइल, सैनिटेशन, मेडिकल ऑक्सीजन, संबंधित पैकिंग सामग्री, कच्चा माल आदि के निर्माण की इकाइयां खुली रहेंगी। चिकित्सा व पशुपालन स्टाफ, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, दाई, एंबुलेंस, टीकाकरण के लिए केंद्र जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी।
बैंक, एटीएम खुलेंगे
बैंक शाखाएं, एटीएम, आईटी वेंडर, कैश प्रबंधन एजेंसियां, आरबीआई द्वारा नियंत्रित वित्तीय मार्केट खुली रहेंगी। बैंक की शाखाएं निर्धारित समय के लिए खुलेंगी। सेबी, कैपिटन व ऋण मार्केट सेवाएं, आईआरडीएआई व बीमा कंपनियां खुलेंगी। सामाजिक दूरी व मास्क के साथ मनरेगा के कामों को भी अनुमति दी गई है। डाक सेवाएं, टेली-कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं खुलेंगी। आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले वाहनों व रेलवे के संचालन की अनुमति रहेगी। ट्रक मरम्मत की दुकानें व राजमार्गों पर स्थित ढाबे सशर्त खुलेंगे।
आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी
लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को अनुमति प्रदान की गई है। इस दौरान सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करना होगा। किरयाणा, सभी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की दुकानें, ठेला गाड़ी, राशन की दुकानें, खाद्य पदार्थ व दाल से संबंधित दुकानें, फल व सब्जी, डेयरी व दूध उत्पाद के बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली, पशुओं के चारे से संबंधित दुकानें सामाजिक दूरी का पालन करते हुए खुलेंगी। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डीटीएच व केबल सेवाओं, आईटी आधारित सेवाओं की पचास प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉमन सर्विस सेंटर खुले रहेंगे। जरूरी अनुमति के बाद ई-कॉमर्स के वाहन चल सकेंगे। कोरियर सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस को अनुमति रहेगी। सिर्फ उन्हीं होटल, होम स्टे, लॉज व मोटल के संचालन को अनुमति होगी जहां पर्यटक, लॉकडाउन में फंसे लोग और मेडिकल व आपातकालीन स्टाफ रह रहा हो।
ये संस्थान रहेंगे बंद
सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कांपलेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कांपलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल बंद रहेंगे। हर तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट आदि सिर्फ होम डिलिवरी के लिए रात दस बजे तक खुल सकेंगे, किसी को भी बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन पास के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।
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