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गैर पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों को भी दिलवाए जाएंगे लोन

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शहर के गैर लाइसेंस स्ट्रीट वेंडर को भी नगर निगम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर सम्मान निधि योजना के तहत 10 हजार रुपये तक का लोन दिलवाया जाएगा। बशर्ते आवेदक के पास स्थानीय आधार कार्ड व वोटर कार्ड होना चाहिए, साथ ही जहां वे फड़ी व रेहड़ी लगाते हैं, वह फोटो भी हो तो बाद में देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए 19 अगस्त को निगम प्रशासन की तरफ से लोन मेला लगाया जाएगा, जिसमें बैंकों के प्रबंधक, सीएससी संचालक व स्ट्रीट वेंडर भाग लेंगे। स्थान का चयन मंगलवार को किया जाएगा। कोरोना काल में पीएम मोदी ने रेहड़ी व फड़ी वालों के लिए विशेष योजना शुरू की थी, जिसके तहत बैंकों की तरफ से केंद्र सरकार 10 हजार रुपये तक का लोन 7 प्रतिशत ब्याज दर से दिलवाएगी। इससे ज्यादा जो ब्याज होगा, वह केंद्र सरकार भरेगी। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल लेनेदन करने पर प्रोत्साहन राशि देगी। इसके लिए पहले शर्त थी कि स्ट्रीट वेंडर निगम की ओर से पंजीकृत होना चाहिए। निगम के पास 3755 स्ट्रीट वेंडर का रिकॉर्ड है। अब निगम ने सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद उन रेहड़ी व फड़ी वालों को भी लोन दिलवाने का निर्णय लिया है, जो पंजीकृत नहीं है। पंजीकरण की प्रक्रिया निगम साथ-साथ पूरी करेगा। इसके लिए 19 अगस्त को निगम की तरफ से लोन मेला आयोजित किया जाएगा।
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बैंक अधिकारियों से मीटिंग आज
निगम आयुक्त मंगलवार को कार्यालय में बैंकों के अधिकारियों की मीटिंग लेंगे। अब तक बैंकों ने 22 लोगों को ही लोन स्वीकृत किया है। जबकि 250 लोगों के आवेदन भेजे जा चुके हैं। बाकी लोगों का लोन क्यों स्वीकार नहीं किया गया। जो कमी हैं, उनको पूरा करवाया जाएगा।
निगम आयुक्त प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर सम्मान निधि योजना को लेकर बेहद गंभीर हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना से जोड़ने के लिए बुधवार को जहां लोन मेला लगाया जाएगा, वहीं मंगलवार को आयुक्त खुद बैंक अधिकारियों की मीटिंग लेंगे। अब निगम गैर पंजीकृत रेहड़ी व फड़ी वालों को भी बैंक से लोन दिलवाएगा।
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-जगदीश चंद्र, सीपीओ, नगर निगम।
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